बीज मिनिकिट

बीज मिनिकिट

उद्देश्य
  • कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्‍यम से बीज की उपलब्धता।
  • नई किस्म व 10 वर्ष से कम अवधि की किस्मों को किसी क्षेत्र में शुरूआत एवं प्रचलन में लाया जाना।
पात्रता
  • मिनिकिट वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता।
  • महिला कृषकों को बीज मिनिकिट का वितरण।
  • मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाते है, चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो।
  • एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा, एक वर्ष में अधिकतम 3 मिनिकिट ही देय होंगें।
  • एक ही कृषक परिवार की अलग-अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जाते है।
  • सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता ।
अनुदानः-
  • बीज मिनिकिट का वितरण निशुल्क किया जायेगा।
आवेदन प्रक्रिया
  • अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें।
  • पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर बनाई जाती है।
  • बीज मिनिकिट का वितरण ऑनलाईन तरीके से राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार कार्ड के माध्यम से किया जायेगा।