सिंचाई पाईप लाईन
उद्देश्य
- ट्यूबवैल या कुए से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए।
- पानी की 20-25 प्रतिशत तक बचत
अनुदान
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 18000/- जो भी कम हो तथा अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राषि रूपये 15000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।
पात्रता
- कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट हो। सामलाती कुंए पर यदि सभी हिस्सेदार अलग.2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग.अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग.अलग होना आवश्यक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जानें में सभी कृषकों को अलग.2 अनुदान देय होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई.मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन.लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन.लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज. आधार कार्ड / जनाधार कार्ड ए जमाबंदी की नकल ;छः माह से अधिक पुरानी नही हो
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से ही की जाए।
- स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।
- पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जायेगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगा ।
वैधता