निर्धारित इकाई लागत या विभाग द्वारा अनुमोदित फर्मस की दरों में से जो भी कम होने पर अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए सामान्य श्रेणी के कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 70 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के कृषकों के साथ-साथ प्रदेश के समस्त लघु, सीमान्त श्रेणी के कृषकों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देय है।